“मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: शादी पर मिलेगा ₹51,000 का लाभ”

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि समाज में सामूहिक विवाह को बढ़ावा देकर एकजुटता और समानता का संदेश देना भी है।

योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी युगल के विवाह पर ₹51,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना न केवल विवाह के खर्चों को आसान बनाती है, बल्कि समाज में विवाह के नाम पर फिजूलखर्ची को भी रोकती है।


पात्रता और मानदंड

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मानदंड तय किए गए हैं:

  1. आयु सीमा
    • वधू की आयु: 18 वर्ष या उससे अधिक
    • वर की आयु: 21 वर्ष या उससे अधिक
  2. वर्ग
    योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को दिया जाएगा।
  3. आय सीमा
    लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय ₹2 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
  4. निवास प्रमाण
    • आवेदिका को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।
  5. विशेष मानदंड
    • केवल उन कन्याओं को योजना का लाभ मिलेगा, जिनका विवाह तय हो गया है और जो पहली बार विवाह कर रही हैं।
    • विधवा और तलाकशुदा महिलाएं भी इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र हैं।

योजना के लाभ

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत दी जाने वाली ₹51,000 की सहायता को तीन हिस्सों में बांटा गया है:

  1. कन्या के खाते में ₹35,000 का स्थानांतरण
  2. ₹10,000 का वैवाहिक उपहार
  3. ₹6,000 विवाह समारोह (जैसे बिजली, पानी, पंडाल, भोजन आदि) के आयोजन पर खर्च किए जाते हैं।

आवश्यक दस्तावेज

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:

  • वर और वधू का आधार कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • वर-वधू की संयुक्त फोटो
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर

आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम है।

चरण 1:

योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर जाएं।

चरण 2:

वेबसाइट पर “आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद ई-केवाईसी के लिए वर-वधू का आधार नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को भरकर आधार प्रमाणीकरण करें।

चरण 3:

आवेदक को आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत विवरण, विवाह विवरण, आय का विवरण और बैंक खाता जानकारी भरनी होगी। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।


आवेदन की स्थिति चेक करना

  • वेबसाइट के होमपेज पर “आवेदन पत्र की स्थिति” लिंक पर जाएं।
  • पंजीकरण संख्या और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  • आवेदन की स्थिति आसानी से देखी जा सकती है।

आवेदन प्रक्रिया के बाद

  1. आवेदन पत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी के लॉग इन पर भेजा जाता है।
  2. आवेदन का प्रिंट निकालकर जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
  3. लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक खंड विकास अधिकारी कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर निकायों से संपर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाइन नंबर

अगर आवेदन के दौरान किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, तो समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन 14568 पर संपर्क करें। यह सेवा सोमवार से शनिवार (सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक) उपलब्ध है।


निष्कर्ष

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करती है, बल्कि समाज में सामूहिक विवाह के महत्व को बढ़ावा देती है। इस योजना से सामाजिक सशक्तिकरण और वित्तीय सहयोग की भावना को बल मिलता है। योजना की सरल आवेदन प्रक्रिया और व्यापक लाभ इसे राज्य के कमजोर वर्गों के लिए एक बड़ी राहत बनाते हैं।

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