
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेघर परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना है। बिहार समेत पूरे भारत में 2025 के लिए इस योजना के तहत नई आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहां आपको इस योजना की पूरी जानकारी मिलेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025: Overview
योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) |
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योजना का उद्देश्य | ग्रामीण परिवारों को पक्के मकान प्रदान करना |
लाभ | ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
सर्वे तिथि | 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 |
आधिकारिक वेबसाइट | pmayg.nic.in |
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से जोड़ा गया है।

योजना का उद्देश्य
- ग्रामीण गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना।
- 2024 तक “सभी के लिए आवास” का लक्ष्य प्राप्त करना।
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों की आवास समस्या का समाधान करना।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2025 की विशेषताएँ
- पक्का मकान: लाभार्थी को न्यूनतम 25 वर्गमीटर आकार का मकान दिया जाएगा, जिसमें रसोई और शौचालय जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
- वित्तीय सहायता:
- मैदानी क्षेत्रों के लिए ₹1,20,000।
- पहाड़ी क्षेत्रों और नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए ₹1,30,000।
- मनरेगा के साथ तालमेल: मकान निर्माण के लिए 90-95 दिनों का श्रम भी प्रदान किया जाएगा।
- मूलभूत सुविधाएँ: मकानों में बिजली, स्वच्छ जल और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

पात्रता मापदंड (Eligibility)
योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित मापदंड आवश्यक हैं:
- आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 की सूची में होना चाहिए।
- परिवार के पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार पात्र हैं।
- विधवा, दिव्यांग, अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग प्राथमिकता में आते हैं।
अयोग्यता (Non-Eligibility)
योजना के तहत निम्नलिखित लोग आवेदन के पात्र नहीं हैं:
- जिनके पास पहले से पक्का मकान है।
- आयकर देने वाले व्यक्ति।
- ₹15,000 या उससे अधिक मासिक आय अर्जित करने वाले।
- 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक।
आवेदन प्रक्रिया
- सर्वे:
राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी से 31 मार्च 2025 तक सर्वेक्षण कराया जाएगा। - नाम जोड़ना:
पंचायत स्तर पर सर्वे के माध्यम से पात्र लाभार्थियों का नाम सूची में जोड़ा जाएगा। - फंड ट्रांसफर:
चयनित लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से फंड ट्रांसफर किया जाएगा।

सर्वेक्षण प्रक्रिया
- अधिकारियों की नियुक्ति:
पंचायत स्तर पर ग्रामीण आवास सहायक या पंचायत रोजगार पदाधिकारी द्वारा सर्वेक्षण किया जाएगा। - आवास ऐप:
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने “आवास एप-2024” लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से सर्वेक्षण किया जाएगा।
महत्वपूर्ण लिंक
सेवा | लिंक |
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निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आवास समस्या को हल कर रही है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में भी मदद कर रही है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और समावेशी विकास के लिए एक बड़ा कदम है। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो समय पर अपना नाम सर्वे में दर्ज कराना सुनिश्चित करें।